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Budget 2023: 7 नहीं 10 लाख तक आय पर नहीं भरना होगा Tax, यहां जानें पूरा गणित | Income Tax Slab |

2023-02-02 546 Dailymotion

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजिम के तहत सात लाख रुपये तक की आय को आयकर के दायरे से बाहर करने की घोषणा की है। पुरानी टैक्स रिजिम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री होती थी। हालांकि पुरानी टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य मदों में कई तरह के छूट का प्रावधान है। नई टैक्स रिजिम में ये लाभ नहीं दिए जाते थे। इस बार नई टैक्स प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में वित्तमंत्री की घोषणा के बाद लोगों में इस बात पर चर्चा होने लगी है कि पुराने और नए टैक्स सिस्टम में कौन सा सिस्टम करदाताओं के लिए फायदेमंद है। आइए जानते हैं दोनों टैक्स रिजिम के तहत कितनी राशि पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा।